राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सज़ा, जमानत भी मिली

नयी दिल्ली। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गई है। सूरत की एक निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई। साल 2019 के इस मामले में राहुल गांधी को कसूरवार ठहराया गया है। हालांकि अदालत ने फ़ैसला सुनाने के बाद उन्हें ज़मानत दे दी है। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम दो साल की सज़ा का प्रावधान है।

साल 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम’ को लेकर उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी मामले की सुनवाई के वक़्त गुरुवार को सूरत कोर्ट में मौजूद थे। राहुल गांधी ने कथित तौर पर ये बयान दिया था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?” बता दे कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान सरनेम मोदी ही होता है?’

राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। राहुल गांधी ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

राहुल गांधी के वकील के हवाले से पीटीआई ने बताया कि चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) एचएच वर्मा की अदालत ने बीते सप्ताह इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी और 23 मार्च को फ़ैसला सुनाने की तारीख़ दी थी। राहुल गांधी अक्टूबर 2021 में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत कोर्ट में पेश हो चुके हैं।

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