हाईकोर्ट का निर्देश, कांग्रेस पार्षद तपन कांदू की हत्या की होगी CBI जांच

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम नरसंहार (Birbhum Violence) के बाद अब पुरुलिया जिले के झालदा इलाके में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद तपन कांदू की हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच (CBI) का आदेश दिया है। 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य पुलिस के हाथ से सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। यह शिकायतकर्ताओं और लोगों के मन में विश्वास बहाल करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस हत्याकांड में आईसी पर कई आरोप लगे हैं। कथित तौर पर वह एक निश्चित राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा था।

वह किसी के निर्देश में काम कर रहा था। कथित तौर पर मामले की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस अधीक्षक ने आईसी को क्लीन चिट दे दे थी। कथित तौर पर उन्हें कोयला तस्करी के एक मामले में तलब किया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। बता दें कि तपन कांदू की पिछले महीने हुई हत्या के सिलसिले में अब तक पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले पुलिस ने तपन कांदू की हत्या के अगले ही दिन इस मामले में उनके भतीजे दीपक कांदू को गिरफ्तार किया था। पुलिस इसे भाइयों के बीच आपसी रंजिश करार दिया था।

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