बृजभूषण सिंह पर मुकदमा चलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए : दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली। अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने अदालत में पेश की गई दिल्ली पुलिस की चार्ज़शीट के हवाले से दावा किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़खानी की और पीछा किया और उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस की चार्ज़शीट में कहा गया है कि अभी तक की जांच के आधार पर सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुक़दमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।”

ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की शीलता भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं. ये आरोप पत्र 13 जून को अदालत में पेश किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि एक मामले में ब्रजभूषण सिंह ने ‘कई बार और लगातार’ उत्पीड़न किया।

ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से दो मामलों में उन पर 354, 354ए, 354डी धाराएं लगाई गई हैं जबकि चार मामलों में 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए हैं।  इन धाराओं के तहत अपराध सिद्ध होनो पर पांच साल तक की जेल हो सकती है।

दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में अदालत से ब्रजभूषण शरण सिंह और गवाहों को तलब करने की गुज़ारिश की है। चार्ज़शीट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने कुल 108 गवाहों से बात की, जिनमें से 15 ने पहलवानों के लगाये आरोपों का समर्थन किया। इन गवाहों में पहलवान, कोच और रेफरी भी शामिल हैं।

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