मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को बड़ा झटका

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले में बीरभूम के हैवीवेट नेता अनुब्रत मंडल को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूछताछ के लिए अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति मिल गई। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को यह आदेश दिया। उसके बाद बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वह तिहाड़ की हवा खाएंगे। कोई कितना भी बड़ा हो, जो दोष किया है. उसे सजा मिलेगी। पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। बता दें कि अनुब्रत मंडल फिलहाल आसनसोल जेल में हैं।

इस संबंध में सुनवाई बीते शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी। ईडी ने पूछताछ के लिए केष्टो को दिल्ली लाने के लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट मांगा था। हालांकि सुनवाई के बावजूद कोर्ट ने फैसला सुनाना टाल दिया। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। ईडी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा, यदि आवश्यक हो, तो ईडी अनुब्रत को राजधानी ला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है।

ईडी लंबे समय से अनुरोध कर रही थी कि बीरभूम के प्रभावशाली नेता अनुब्रत को गाय तस्करी मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया जाए। दूसरी ओर, अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बार-बार दावे का विरोध किया है लेकिन सोमवार को ईडी के खिलाफ अनुब्रत के वकील की उन सभी दलीलों पर असर नहीं पड़ा। अनुब्रत को दिल्ली लाने का विरोध करते हुए, सिब्बल ने कहा कि आरोपी तृणमूल के खिलाफ सभी शिकायतें पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई हैं।

इसलिए उनका मामला दिल्ली की अदालत में जारी नहीं रह सकता। काउंटर-ईडी ने तर्क दिया कि यह नियम वहां लागू नहीं होता है जहां केंद्रीय जांच एजेंसी जांचकर्ता है। शनिवार को दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सोमवार को फैसला सुनाया जा सकता है. इसी तरह सोमवार को कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार कर लिया।

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