देबांजन कांड के बाद कोलकाता नगर निगम हुआ सख्त, लगाई 13 सूत्री पाबंदियां

Kolkata Desk : देबांजन कांड के बाद कोलकाता नगर निगम ने निगम भवन में यातायात के लिये 13 सूत्री पाबंदियां लगाई है। यह पाबंदियां शुक्रवार को जारी किये गए, जो इस प्रकार है।

1. कोलकाता नगर निगम के प्रवेशद्वार में प्रवेश की अनुमति तभी मिलेगी, जब आपके गले में पहचान पत्र होगा।
2. आप निगम कर्मचारी नहीं हैं तो, ऐसे में वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड अनिवार्य है।
3. कोलकाता नगर निगम के सुरक्षा गार्ड, पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच करेंगे।
4. शाम 6 बजे के बाद एलीट सिनेमा हॉल और ट्रेजरी विभाग और लाइसेंस विभाग का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। वहाँ आना-जाना नहीं कर सकते हैं।
5. नगर निगम के मुख्य भवन से हॉग बिल्डिंग को जोड़ने वाली ओवरब्रिज से केवल नगरनिगम के कर्मचारी ही यातायात कर सकते हैं।
6. मेयर गेट से प्रवेशाधिकार केवल वीआईपी, पार्षदों, नगर परिषद के सदस्यों और उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए होगा।
7. नगर निगम के कर्मचारियों को छोड़कर कोलकाता निगम भवन में प्रवेश करने के लिए आपको रजिस्टर बुक में नाम, पता और आप किससे मिलने जा रहे हैं, यह लिखना होगा।
8. वकीलों के लिए कलकत्ता नगर निगम में शाम पांच बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है। वे निगम भवन में शाम 5 के बाद प्रवेश कर सकेंगे और नगर निगम के वकीलों से मिल सकेंगे।
9. हर गेट पर जीवाणुमुक्त (डिसइंफेक्टेंट) मशीन लगेगी।
10. आम नागरिक विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। निगम भवन के किसी भी कक्ष में विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है।
11. निगम के अधिकारी और कर्मचारी कोलकाता निगम भवन की विभिन्न मंजिलों की निगरानी करेंगे। ताकि कोई भी बेवजह नगर निगम के अंदर न घूम सके।
12. नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी अपने-अपने मेज पर बैठ कर ही उनसे मिलने आने वाले किसी भी मेहमान से बात करेंगे। उन्हें लेकर नगर निगम के भीतरी प्रांगण में नहीं घूम सकते हैं।
13. नगर निगम के सुरक्षा गार्ड किसी को भी पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए उन्हें अधिकार दिया गया है।

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