धोखाधड़ी मामले में फंसी जरीन खान को राहत, कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत

कोलकाता। कोलकाता की एक अदालत ने धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान (Zareen Khan) को राहत दी है। जरीन खान सियालदह कोर्ट में पेश हुईं और कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। जरीन खान को 30 हजार रुपये के मुचलके पर 26 दिसंबर तक यह राहत दी गई है। अभिनेत्री को कोलकाता पुलिस को सूचित किए बिना और अनुमति लिए बिना देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट में पेश होते वक्त जरीन खान ने अपना चेहरा नीले रंग के मास्क से ढका हुआ था और काली टोपी पहनी हुई थी। शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि एक्ट्रेस को अपना मास्क हटा देना चाहिए ताकि उनकी सही पहचान हो सके. जब जरीन खान जज के करीब आकर खड़ी हो गईं तो उन्होंने पूछा- क्या आप जरीन खान हैं? एक्ट्रेस ने हां में जवाब दिया. जज ने जरीन खान से पूछा कि क्या उनके पास आधार कार्ड है?

जब उन्होंने हां में जवाब दिया तो जज ने एक्ट्रेस से आधार कार्ड के आखिरी चार अंक मांगे ताकि पहचान हो सके। करीब एक घंटे तक चली इस सुनवाई में जरीन खान ने काउंसिल और जज के सवालों के जवाब दिए। कोर्ट ने जरीन खान को हर सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है. जरीन खान के खिलाफ यह मामला साल 2018 में दर्ज किया गया था जब वह एक दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होने के लिए 12 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची थीं।

आयोजकों द्वारा अभिनेत्री के खिलाफ कोलकाता के नारकेलडांगा में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जरीन खान ने अपनी सफाई में कहा था कि फ्लाइट टिकट और अन्य चीजों को लेकर गलतफहमियां हुई थीं, जिसकी वजह से वह इवेंट में नहीं पहुंच सकीं।

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