नयी दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नफरत फैलाने वाले भाषणों का परित्याग करना एक मूलभूत आवश्यकता है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता निजाम पाशा ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष महाराष्ट्र में कई रैलियों में दिए गए घृणास्पद भाषणों के संबंध में एक समाचार लेख का हवाला दिया। जैसा कि पाशा ने कहा कि उन्होंने समाचार रिपोर्टों को संलग्न किया है और कार्रवाई की मांग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समाचार रिपोर्टों के आधार पर याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई।
मेहता ने खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के समक्ष तर्क दिया कि पाशा उस जानकारी का उल्लेख कर रहे हैं जो केवल महाराष्ट्र से संबंधित है और याचिकाकर्ता, जो केरल से है, को महाराष्ट्र के बारे में पूरी तरह से पता है और कहा कि याचिका केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट की अदालत से घृणा अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए सीआरपीसी के तहत सहारा लेने की मांग कर सकता है, इसके बजाय उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है, जो समाचार लेखों पर आधारित है।
पीठ ने कहा कि जब उसने आदेश पारित किया, तो उसे देश में मौजूदा परिस्थितियों की जानकारी थी। “हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, इस तथ्य को गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि हम चुप हैं।” इस पर मेहता ने कहा : “यदि हम वास्तव में इस मुद्दे के बारे में गंभीर हैं तो कृपया याचिकाकर्ता को निर्देशित करें, जो एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति है, जो सभी धर्मो में नफरत फैलाने वाले भाषणों को इकट्ठा करे और समान कार्रवाई के लिए अदालत के समक्ष रखे। वह चयनात्मक नहीं हो सकता है।” उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को वास्तविकता का पता लगाने की जरूरत है।
शीर्ष अदालत ने तब मौखिक रूप से कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अभद्र भाषा को त्यागना मूलभूत आवश्यकता है, जिससे मेहता सहमत हुए। पीठ ने मेहता से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद क्या कार्रवाई की गई है और केवल शिकायत दर्ज करने से अभद्र भाषा की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मेहता ने प्रस्तुत किया कि नफरत भरे भाषणों के संबंध में 18 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।