नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अभिषेक से कोलकाता में पूछताछ के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ईडी अभिषेक से उनके कोलकाता वाले घर में पूछताछ करे। इसी अर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आवेदन के संदर्भ में कोयला तस्करी मामले में शीर्ष अदालत का ईडी से सीधा सवाल था, ”अभिषेक से कलकत्ता में पूछताछ क्यों नहीं की जाती?” शीर्ष अदालत ने अपने अवलोकन में कहा, “अभिषेक इस मामले में आरोपी नहीं है। अभिषेक सिर्फ एक गवाह है।” बदले में ईडी ने भी शीर्ष अदालत को बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने का अधिकार उनके पास है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अभिषेक बनर्जी और रुजीरा बनर्जी को दिल्ली आकर ईडी द्वारा पूछताछ का सामना करना चाहिए। अभिषेक ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में उनके होकर सवाल जवाब किया। सवाल-जवाब सत्र के दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी का दिल्ली में एक घर है। लेकिन मामले और पूछताछ से जुड़े सभी नोटिस उसे कोलकाता में भेजे जा रहे हैं। अभिषेक और रुजिरा दोनों जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। ईडी के अधिकारी कभी भी कोलकाता में उनके घर आ सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं।

इससे पहले ईडी ने रूजिरा से कोलकाता में उनके घर पर पूछताछ की थी। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं हुई। भविष्य में भी अगर ईडी पूछताछ के लिए उनके कोलकाता स्थित घर आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब ईडी से कहा था कि अगर कोलकाता में पूछताछ की गई तो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यहां तक ​​कि शीर्ष अदालत ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी के अधिकारी सुरक्षा मामलों में कोलकाता पुलिस की मदद ले सकते हैं, ताकि अभिषेक बनर्जी से सवाल करने में कोई दिक्कत न हो। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के बयान पर जवाब देने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 17 मई को है। 17 तारीख को सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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