सुशील कुमार ने अंतरिम जमानत के लिए लगाई अर्जी

नयी दिल्ली। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी एवं ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने गुरुवार को दिल्ली की रोहिणी अदालत से चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी। कुमार 02 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में है। कुमार के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि वह (कुमार) अगस्त, 2016 से पूर्वकाल स्वास्तिक स्नायु (एसीएल) के ऐटेरोमेडियल बंडल के आंसू से पीड़ित है और तब से वह इसका इलाज करा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुमार को 06 अप्रैल को बीमारी के लिए सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन उनके पिता के निधन के सर्जरी नहीं हो पाई। वकील ने कहा कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने कुमार की एमआरआई के लिए 07 जनवरी 2024 की तारीख दी है। उन्होंने कहा कि कुमार एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल से लेना चाहते हैं जहां वह जल्द से जल्द प्रतिष्ठित डॉक्टरों से सबसे अच्छा इलाज करा सकें।

उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत अर्जी के साथ कुमार के मेडिकल दस्तावेज भी संलग्न हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद जांच अधिकारी (आईओ) को निर्देश दिया कि वह कुमार के मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन करें और सुनवाई की अगली तारीख पर सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करें।

अदालत ने कहा, “आईओ द्वारा सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रस्तुत करें और उक्त आवेदन पर तर्क निर्धारित तिथि यानी 07.07.2023 पर रखें। आईओ को भी सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।”

उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों के साथ मारपीट करने का आरोप है।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि दोनों पहलवानों के बीच एक फ्लैट के किराए को लेकर विवाद चल रहा था, जो धनखड़ द्वारा कुमार को गाली देने के बाद घातक विवाद में बदल गया। धनखड़ ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मस्तिष्क में चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

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