कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गुहार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। भाजपा नेता मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने भी बनर्जी की दलील खारिज कर दी थी। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा अगर कोर्ट CRFP की नियुक्ति का आदेश दे तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की मिली भगत से कई इलाकों में उम्मीदवारों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, वहां पर उम्मीदवार संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए चुनाव में खड़े नहीं हो पा रहे हैं।विधान सभा चुनाव की तरह ही इन चुनावों में भी विपक्षी दलों के प्रति हिंसा की आशंका है, लिहाजा त्रिपुरा में हुए स्थानीय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही आदेश दिया जाए।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति नहीं करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को 108 नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की गई थी। बता दें कि राज्य में 27 मार्च को निकाय चुनाव होने हैं।