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इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत, उपभोक्ता अदालत ने नर्सिंग होम प्रबंधन को लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

मालदा। उपभोक्ता अदालत ने इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत मामले की सुनवाई के बाद मालदा के एक प्रतिष्ठित नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता अदालत ने 3 महीने के भीतर जुर्माने की राशि पीड़ित परिवारों को सौंपने का आदेश दिया। उपभोक्ता अदालत के सूत्रों के अनुसार 2016 में अमित साहा नाम के शख्स ने मालदा जिला उपभोक्ता अदालत में नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2016 में मालदा शहर के सर्वमंगलापल्ली इलाके के निवासी अमित साहा ने उपभोक्ता अदालत में चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने शिकायत की कि उसकी गर्भवती पत्नी का मालदा शहर के डॉक्टर के. पोद्दार से इलाज कराया जा रहा था। डॉक्टर ने बच्चे की जन्म की तिथि 23 फरवरी 2016 बताई। लेकिन 17 फरवरी को गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया।

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डॉक्टर ने मरीज को मालदा शहर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। 21 फरवरी को उसका ऑपरेशन किया गया और उसने एक बेटी को जन्म दिया। सुबह ऑपरेशन के बाद 11.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक कोई इलाज नहीं किया गया। शिकायत यह भी है कि डॉक्टर ने करीब 8 घंटे तक मरीज को देखा तक नहीं। फिर प्रसूता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। रात करीब 9 बजे दूसरा ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 22 फरवरी को महिला की मौत हो गई। पहले ऑपरेशन के बाद करीब 8 घंटे तक प्रसूता को बिना इलाजे के यूं ही छोड़ दिया गया था।

यहीं पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए उउपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया गया था। क्‍योंकि नर्सिंग होम में पैसे के बदले उन्हें सही चिकित्‍सा सेवाएं प्रदान नहीं की गई। उसी के आधार पर शिकायत दर्ज की गई। अदालत ने चिकित्सकीय लापरवाही के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग होम और क्लीनिक के खिलाफ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बच्ची की देखभाल के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता अदालत के फैसले से मृत महिला के परिजन खुश हैं।

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