Bengal Police became active against BJP leaders, raided the house of MLA's secretary

भाजपा नेता हिरन चटर्जी के खिलाफ जारी रहेगी जांच

कोलकाता। घाटाल से भाजपा उम्मीदवार रहे हिरन चटर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस जांच कर सकती है। लेकिन हिरन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया है।

इस मामले में पहले उन्होंने जांच स्थगित करने के निर्देश दिए थे। न्यायाधीश ने मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अदालत की अनुमति के बिना हिरन को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

18 मई को घाटाल से तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप माझी की शिकायत पर घाटाल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इसमें हिरन समेत तीन लोगों के नाम थे। कथित तौर पर घाटाल के तृणमूल उम्मीदवार और अभिनेता देव का फर्जी ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि ऑडियो में संवेदनशील बातें हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऑडियो में देव की आवाज को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि देव के खिलाफ ”आतंकवादी”, ”हत्यारा”, ”खूनी हाथ”, ”उग्रवादी” आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।

इस एफआईआर को चुनौती देते हुए हिरन अदालत गए थे। एफआईआर में नामित घाटाल के स्थानीय भाजपा नेता तमाघ्न डे ने भी एफआईआर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि इस बार हिरन घाटाल से जीत नहीं सके। वे एक लाख 82 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से हार चुके हैं।

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