पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को 10 साल जेल की सजा

कोलकाता । 8 साल के मुकदमे के बाद पत्नी की हत्या के आरोपी को अंततः दोषी करार दिया गया। उल्लेखनीय है कि बेहाला के होगलापाड़ा में 2014 को शेख सफीक उर्फ शेख सानू, पुत्र शेख रफीक ने दिनांक 19.07.14 को लगभग 11:30 बजे अपनी पत्नी शबनम बीबी उर्फ ​​लक्ष्मी रॉय की उनके निवास स्थान 28/4, टी.सी. रोड, होगलापाड़ा, थाना- बेहाला, कोल-53 में हंसुआ से हत्या कर दी गई थी। उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

पीड़िता मृतक के पिता दशरथ रॉय पुत्र रामायण रॉय, 26/9, टी.सी. रोड, साहेब महल, पीएस- बेहाला, कोल -53 के रिकॉर्ड किए गए और हस्ताक्षरित बयान के आधार पर बेहाला थाने में तत्काल मामले को सूचीबद्ध किया गया था। अलीपुर कोर्ट में एक लंबी सुनवाई प्रक्रिया के बाद शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 को अंतिम फैसला एलडी. 18वां अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर द्वारा आरोपी को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। जिसमें 10 साल की कठोर कारावास और रुपए 10000/जुर्माना/ भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

उस समय बेहाला थाने के एसआई संजीब राम इस मामले के जांच अधिकारी थे जो की इस समय शेक्सपियर सारणी थाने में तैनात हैं। गौरतलब है कि एसआई संजीब राम एक ईमानदार छवि वाले पुलिस अधिकारी है और इसके पहले भी कई मामलों को सुलझा कर उसे मुकाम तक पहुंचाया है।

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