कोलकाता। राज्य के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद आसनसोल सेंट्रल जेल में बंद बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अणुव्रत मंडल ने एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में एक साथ याचिका लगाई है। एक दिन पहले ही आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अणुव्रत को दिल्ली ले जाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी है। केंद्रीय एजेंसी आज शुक्रवार को ही उसे सेंट्रल जेल से दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। कोर्ट के आदेश की प्रति जेल प्रबंधन को दे दी गई है लेकिन सूत्रों ने बताया कि अणुव्रत ने अपने अधिवक्ता के जरिए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ में याचिका लगा दी है।

अपराह्न 3:00 बजे से आज ही मामले की सुनवाई होनी है। इसके साथ ही अणुव्रत ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका लगाई है जो दिल्ली की ही राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश पर स्थगन लगाने के लिए है जिसमें अणुव्रत को दिल्ली ले आने की अनुमति दी गई थी। मंडल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल दिल्ली हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में पहुंचे हैं। वहां भी याचिका स्वीकार कर ली गई है और आज ही सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंडल को दिल्ली ले जाकर पूछताछ की अनुमति दी है। आरोप है कि राज्य पुलिस की देखरेख में आसनसोल सेंट्रल जेल में अणुव्रत मंडल ठाट से जिंदगी जी रहे हैं। वह केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं और जेल में उनके लिए अलग बैरक एलॉट किया गया है जहां उनके ऐसो आराम के सारे सामान उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें पता है कि जब तक वह राज्य पुलिस की सुरक्षा में हैं तब तक केंद्रीय एजेंसियां उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकतीं। इसीलिए मवेशी तस्करी मामले में पूछताछ में वह कतई सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इसीलिए केंद्रीय एजेंसी उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए सबसे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुमति ली थी और उसके बाद उसी अनुमति के आधार पर आसनसोल की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दिल्ली ले जाने की हरी झंडी दे दी है। इसके पहले भी ऐसी ही अनुमति मिली थी लेकिन राज्य पुलिस ने उन्हें पुराने मामले में गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में लेकर उन्हें दिल्ली जाने से बचा लिया था। अब एक बार फिर अणुव्रत ने अपनी दिल्ली यात्रा टालने के लिए कानूनी दांवपेच शुरू कर दिया है।

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