ग्रुप-सी भर्ती में भी भ्रष्टाचार! 350 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश, सीबीआई को जांच का जिम्मा

कोलकाता । ग्रुप डी के बाद अब ग्रुप सी में भी घोटाला का आरोप, हाई कोर्ट ने आज सीबीआई को ग्रुप-सी भर्ती मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया। 350 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया गया। ग्रुप डी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को दिया गया ग्रुप सी के जांच का भी जिम्मा। ग्रुप-सी भर्ती मामले में भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को ग्रुप-सी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया। वहीं, नियमों का पालन किए बिना जिन्हें नौकरी दिया गया है, उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया।

कुल 350 लोगों पर फर्जी भर्ती का आरोप है! इन 350 लोगों को भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी आज अदालत में पेश नहीं हुआ। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि नियुक्ति स्कूल सेवा आयोग से मंजूरी के आधार पर की गई है। आज राज्य सरकार ने अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज सीबीआई को ग्रुप-डी भर्ती मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने न्यायमूर्ति आर.के. बाग की अध्यक्षता वाली जांच समिति को खारिज कर दिया।

नौकरी के पीछे पैसों का लेन-देन? कोर्ट ने सीबीआई को मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी को 18 मार्च तक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने अदालत के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की। महाधिवक्ता ने स्टे का अनुरोध किया। लेकिन इसे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने ग्रुप-डी भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में 573 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तत्काल वेतन निलंबित करने का भी आदेश दिया।

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