बासंती हाईवे के लिए जमीन सीमांकन नियमों के विपरीत: हाई कोर्ट

कोलकाता। बासंती हाईवे के चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि भूमि सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया गया। बीएलआरओ की जमीन की पहचान में गड़बड़ी हुई है। हाई कोर्ट ने कानून के तहत जमीन अधिग्रहण करने का निर्देश दिया है। दरअसल, बासंती हाईवे के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता है। बसंती हाईवे का लगभग 80 किमी के क्षेत्र में विस्तार किया जाना है।

उत्तरी मोकाम्बेरिया के नारायणतला मौजा इलाके के जमीन मालिकों ने अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी को दो महीने के भीतर भूस्वामियों के आवेदन का निस्तारण करने को कहा है।भूस्वामियों ने शिकायत की कि बीएलआरओ ने जमीन की सही पहचान नहीं की। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। राजमार्ग के दोनों ओर भूमि अधिग्रहण में विफलता से सड़क विस्तार में बाधा आ रही है।

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