नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लाखों घिसे-पिटे सरकारी वाहनों को भारतीय सड़कों से कम करने के उद्देश्य से एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके साथ ही निगम और परिवहन विभाग को भी 15 साल से पुराने बसों और गाड़ियों को कबाड़ करना अनिवार्य है।
मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचना पर 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। पिछले हफ्ते, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र सरकार से संबंधित सभी वाहन जिनके 15 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और इस आशय की एक नीति राज्यों को भेज दी गई है। उन्होंने 14 सितंबर को देश के हर जिले में कम से कम तीन पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं की योजना की घोषणा की थी।