Kolkata High Court

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी को नजत में जनसभा करने की अनुमति दी

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को उत्तर 24 परगना जिले के नजत थाने के तहत आने वाले अकरातला इलाके में 10 मार्च को एक जनसभा करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि रैली में ऐसा कुछ न कहा जाए जिससे इलाके में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। यह इलाका संदेशखालि के समीप है।

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख का आवास नजत थाना क्षेत्र के एक गांव में है। शेख प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमला करने के संबंध में अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में है। वह संदेशखालि में महिलाओं पर अत्याचार करने तथा जमीन पर कब्जा करने के मामलों में भी आरोपी है।

अधिकारी के अनुरोध पर न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने उन्हें 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच जनसभा करने की अनुमति दे दी।

उनके वकीलों ने पहले नजत थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सुंदरीखालि गांव में जनसभा करने की अनुमति मांगी थी लेकिन अदालत ने उनसे किसी वैकल्पिक स्थान का सुझाव देने को कहा था। राज्य सरकार ने सुंदरीखालि में जनसभा करने संबंधी याचिका का विरोध किया था।

इसके बाद अदालत ने अधिकारी को अकरातला में जनसभा करने की अनुमति दे दी। अधिकारी के वकीलों ने इस गांव के नाम का सुझाव दिया था।सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का भी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली करने का कार्यक्रम है।

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