कलकत्ता हाई कोर्ट ने काकू को निजी अस्पताल में ऑपरेशन की अनुमति दी

कोलकाता: राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाट वाले काकू को कलकत्ता हाई कोर्ट ने निजी अस्पताल में इलाज और ऑपरेशन कराने की अनुमति दे दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ में कमांड अस्पताल की मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें साफ कर दिया है कि काकू को तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है। इसके साथ ही ईडी के अधिवक्ता फिरोज इडुली ने भी कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि अगर काकू प्राइवेट अस्पताल में अपनी चिकित्सा करना चाहते हैं तो केंद्रीय एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।

इसके बाद जज ने कहा कि अलीपुर के एक निजी अस्पताल में कालीघाट वाले काकू की चिकित्सा और ऑपरेशन होगा। प्रेसिडेंसी जेल प्रबंधन के साथ ही सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा अस्पताल में रहेगी। उन्हें पैरोल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।दरअसल उनके आंखों के तत्काल ऑपरेशन की जरूरत थी जिसे लेकर अलीपुर की निचली अदालत में एसएसकेएम अस्पताल में ही चिकित्सा के निर्देश दिए थे।

इस पर काली घाट वाले काकू ने कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि वह किसी भी सूरत में सरकारी अस्पताल में चिकित्सा नहीं कराना चाहते हैं। इस पर ईडी ने आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि अगर वह प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा कराने जाएंगे तो उन्हें पैरोल देना पड़ेगा और इससे जांच प्रभावित होंगे।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि अभी हाल ही में पत्नी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए काकू को 15 दिनों की पैरोल मिली थी। इसके बाद अगर प्राइवेट अस्पताल में उनकी चिकित्सा होगी तो फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर फिर पेरोल लेंगे। इल पर कोर्ट ने कहा था कि उन्हें पैरोल नहीं दिया जाएगा और पुलिस सुरक्षा में ही चिकित्सा होगी। तब क्या ईडी को कोई आपत्ति है?

इस पर केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि कोई आपत्ति नहीं है जिसके बाद काकू को प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा की अनुमति मिली है। इसके पहले कोर्ट ने काकू को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं यह जानने के लिए कमांड अस्पताल के चिकित्सकों का बोर्ड गठन करने का आदेश दिया था जिसकी रिपोर्ट बुधवार को सौंपी गई है।

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