ट्रम्प को बड़ा झटका, कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित किया

US Presidential Election 2024: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला ट्रम्प के खिलाफ अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया।

2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ट्रंप

ऐसे में अब ट्रंप 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मालूम हो कि अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विद्रोह खंड के तहत ट्रम्प को राज्य के मतदान से प्रतिबंधित कर दिया।

कोलोराडो कोर्ट ने कैप‍िटल ह‍िंसा मामले में ट्रंप को अमेरिका के संव‍िधान के तहत राष्‍ट्रपत‍ि पद के ल‍िए अयोग्‍य करार द‍िया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले के लिए जिम्मेदार थे।

कैप‍िटल ह‍िंसा मामले में जिम्मेदार माना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में यह पहली दफा है कि जब 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के बहुमत का मानना ​​है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक प्रभावी होने से रोक दिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अदालत के इस फैसले के ख‍िलाफ आगे अपील कर सकते हैं।

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