कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अपनी भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के संयुक्त निदेशक के तहत एक विशेष जांच दल बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक एसआईटी के सदस्यों का तबादला नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सीबीआई को टीम के सदस्यों के नाम अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि अदालत जांच की निगरानी करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नौकरी चाहने वालों को नौकरी मिलेगी और कहा कि घोटाले के मुख्य दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 269 प्राथमिक शिक्षकों को अवैध घोषित किए जाने के मामले में सीबीआई जांच में महत्वपूर्ण प्रगति देखने की उम्मीद करते हुए, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि वह केंद्रीय एजेंसी को सौंपे गए अन्य मामलों में जांच की प्रगति से खुश नहीं हैं। .