बंगालः सफेद और क्रीम रंग को छोड़कर किसी भी रंग में रंगी जा सकेगी लक्जरी टैक्सी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में लक्जरी टैक्सी के किसी भी वाहन को 20,000 रुपये के शुल्क का भुगतान कर उसे सफेद व क्रीम रंग को छोड़कर अन्य किसी भी रंग में रंगने की अनुमति दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। परिवहन विभाग के सचिव सौमित्र मोहन द्वारा 19 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्राधिकारी लिमोजिन सेवा प्रदान करने वाली मोटर कैब (लक्जरी टैक्सियों) को सफेद या क्रीम के अलावा किसी अन्य रंग में भी रंगने की अनुमति देंगे।

जिसके लिए इच्छुक सेवा प्रदाता से प्रत्येक वाहन के वास्ते आवेदन शुल्क के रूप में 20,000 रुपये की राशि ली जाएगी।इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियम, 1989 में आवश्यक संशोधन उचित समय पर किए जाएंगे।अधिसूचना के अनुसार, विभाग को समस्त पश्चिम बंगाल लक्जरी टैक्सी परमिट वाले वाहनों को सफेद या क्रीम के अलावा किसी अन्य रंग में रंगने की अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 270 (2) के अनुसार, राज्य परिवहन विभाग आदेश के माध्यम से लिमोजिन सेवा प्रदान करने वाली किसी भी मोटर कैब को ऐसे रंग में रंगने की अनुमति दे सकता है जैसा आदेश में निर्दिष्ट हो।’ इसमें कहा गया है कि मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने लिमोजिन सेवा प्रदान करने वाली मोटर कैब को ऐसे किसी भी रंग में रंगने की अनुमति दी है जैसा आदेश में निर्दिष्ट हो।

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