High Court

बशीरहाट : 11 साल की नाबालिग के रेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस डायरी और मेडिकल रिपोर्ट मांगी

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को उत्तर 24-परगना के बशीरहाट के मटिया में 11 साल की नाबालिग लड़की के बलात्कार की भीषण घटना की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट के साथ केस डायरी की मांगी की। मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी। अदालत ने आगे आदेश दिया कि नाबालिग पीड़िता की वर्तमान मेडिकल स्थिति के बारे में अदालत को सूचित करते हुए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। गुरुवार को लापता हुई 11 वर्षीय स्कूली छात्रा शुक्रवार को मटिया के एक पार्क के पास से बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

पुलिस लड़की को बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले गई, जहां से उसे कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने शनिवार को लड़की की चाची और 20 वर्षीय सहर अली सदर को हावड़ा के दोमजुर से गिरफ्तार किया। बशीरहाट कोर्ट ने दोनों आरोपी को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने एसएन मुखर्जी को अदालत के समक्ष एक हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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इस रिपोर्ट में घटना की जांच की स्थिति बताई गई है। पीठ ने केस डायरी को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत के समक्ष दायर करने के लिए कहा। राज्य सरकार को पीड़िता की वर्तमान मेडिकल स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराते हुए एक मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। अदालत ने आगे आदेश दिया कि कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में इलाज करा रही नाबालिग पीड़िता को हर संभव मेडिकल सुविधाएं और मेडिकल उपचार दिया जाए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अस्पताल के पांच डॉक्टरों की टीम को मिलाकर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि गठित मेडिकल बोर्ड में अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हों। अदालत ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर अस्पताल के प्रमुख में अन्य अस्पतालों के विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। बेंच ने आगे आदेश दिया कि नाबालिग पीड़िता के माता-पिता को चिकित्सकीय सलाह के अधीन अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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