नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पुणे के व्यवसायी अविनाश भोसले को यस बैंक और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया है। 61 वर्षीय भोसले को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया। वह 8 जून तक सीबीआई हिरासत में रहे।
फिर उन्हें वापस आर्थर जेल कस्टडी में भेज दिया गया। ईडी ने भोसले को कार्रवाई का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें पुणे की प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा गया है। पिछले साल मनी लॉड्रिंग मामले में यह प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। इस प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ 73 लाख रुपए है। भोसले पर महाराष्ट्र स्थित रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से गलत तरीके से कमाए गए धन का लेन-देन करने का आरोप लगाया गया है।
2018 में, भोसले ने डीएचएफएल से लगभग 68.82 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे और इसे परामर्श शुल्क बताया था। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि भोसले ने डीएचएफएल को कोई परामर्श सेवा प्रदान नहीं की। उनके द्वारा प्राप्त धन अपराध की कथित कार्यवाही के अलावा और कुछ नहीं था।