बंगाल में शराब दुकान खोलने की इजाजत मिली, जाने कितने बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

कोलकाता : भारत के अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिली है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान शराब के दीवाने शराब खरीद पाएंगे। हालांकि इसकी खरीदारी और बिक्री किसी प्रकार करनी होगी इसके लिए राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक निर्देशिका जारी की है। एक्साइज डिपार्टमेंट के निर्देशों का पालन करते हुए ही कोई शराब खरीद पाएगा।

संक्रमण वाले इलाकों में किसी भी तरह शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देशभर में 17 मई तक लाॅकडाउन है। किन्तु लाॅकडाउन-3 में सरकार ने कुछ दुकानों के खोलने की इजाजत दी है। इनमें से शराब की दुकानें भी शामिल हैं। देश के कई राज्यों में सोमवार से शराब की दुकानें खुली तो नजारा कुछ अलग दिखा। देश के कई राज्यों में आज से शराब की दुकानें खुली तो लोगों की लम्बी कतारें लग गई।

वहीं पश्चिम बंगाल में शराब बिक्री को लेकर इसके पहले कोई साफ दिशानिर्देश नहीं आई थी। जिसे लेकर राज्य के लोग परेशान थें। लोग समझ नहीं पाए थें कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं। इसके बावजूद महानगर के कुछ इलाकों में सोमवार सुबह से ही शराब की दुकानों के सामने खरीदारों की कतारें लग गई थीं। कोलकाता रेड जोन है और शराब की दुकानों पर कतार में लगे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए।

सोमवार सुबह दुकानें जब नहीं खुली हुई थीं, तब भी लोग अपनी बारी के इंतजार में खड़े मिले। कोलकाता के साल्टलेक इलाके में पुलिस ने लोगों को हटा दिया जबकि कालीघाट इलाके में पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में नाकाम रही। यहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि सोमवार शाम बैठक के बाद राज्य में शराब बिक्री को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट ने निर्देशिका जारी की।

एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा जारी निर्देशिका के मुताबिक संक्रमित इलाकों में किसी भी तरह शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं अन्य जोन में दोपहर 12 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शाॅपिंग माॅल, मार्केट काॅमप्लेक्स और क्लब में शराब की दुकानें बंद ही रहेंगी। दुकान को संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मंजूरी के अधीन खोला जाना चाहिए। दुकान में अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर रखना होगा। बगैर मास्क के किसी को शराब नहीं देनी होगी। पांच से अधिक लोग कतार में नहीं लग सकते। प्रत्येक खरीदार के बीच छः फिट की दूरी होनी चाहिए। दुकानों के सामने शराब की किमतों की तालिका लगानी पड़ेगी। एक बार में दो से अधिक बोतल कोई नहीं खरीद सकता है।

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