कोलकाता : BSF के ADG वाई.बी. खुरानिया ने कहा कि, “BSF कोई जांच एजेंसी नहीं है। हमें FIR करने का अधिकार नहीं है। बंदियों की तलाश करना और उन्हें पकड़ना हमारा काम है, जो करती है, सभी राज्य पुलिस ही करती है। इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप BSF को अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी।”
सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किये जाने के दौरान कूचबिहार जिले के दिनहाटा से नवनिर्वाचित विधायक उदयन गुहा द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों पर चेकिंग के बहाने महिलाओं को अश्लील इरादे से इधर-उधर छूने के आरोप को बीएसएफ ने दुर्भाग्यजनक करार देते हुए कहा कि सीमा पर पर्याप्त संख्या में महिला सुरक्षाकर्मी हैं और सभी एंट्री प्वाइंट पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्र सरकार ने सीमा से सटे राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया हैं, जिसके तहत अब BSF अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर 15 किलो मीटर की जगह 50 किलो मीटर तक के इलाके में एक्शन कर सकती है।
बीएसएफ के एडीजी वाई. बी. खुरानिया ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में तृणमुल विधायक द्वारा लगाए गये आरोप पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा,”जो आरोप लगाए गए हैं वे वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे पास 4,000 से अधिक महिलाएं और सैनिक हैं। सीमा क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी लगे हैं। सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। यदि कोई विशेष शिकायत है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा, “अगर यह 15 किमी से बढ़कर 50 किमी हो जाती है, तो इसके लिए जमीन लेने का कोई सवाल ही नहीं है। नया बीओपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बीएसएफ उसी तरह काम करती रहेगी, जैसे वह सीमा से 15 किमी करती थी, 50 किमी के बाद भी।”
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाये जाने के संबंध में बीएसएफ के एडीजी वाई.बी. खुरानिया ने कहा, “बीएसएफ कोई जांच एजेंसी नहीं है। हमें एफआईआर करने का अधिकार नहीं है। बंदियों की तलाश करना और उन्हें पकड़ना हमारा काम है। जो करती है, सभी राज्य पुलिस ही करती है। राज्य पुलिस के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। हम राज्य पुलिस के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। ऑपरेशन को अलग-अलग समय पर संयुक्त रूप से अंजाम दिया जाता है। इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। सीमा के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में हस्तक्षेप नहीं होगा।”