नयी दिल्ली। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहत दी है। डीके शिवकुमार के ख़िलाफ सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार किया। भ्रष्टाचार के मामले में डीके शिवकुमार के ख़िलाफ सीबीआई जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को अंतरिम रोक लगाई थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, तीन जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देती याचिका को ख़ारिज किया। ये याचिका सीबीआई की ओर से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में डीके शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फ़ैसले में हम दखल नहीं देंगे और सीबीआई चाहे तो हाईकोर्ट से गुजारिश कर सकती है। 2017 में डीके शिव कुमार के घर और दफ़्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इसी मामले में ईडी ने भी शिवकुमार के ख़िलाफ़ जांच शुरू की थी।