मुकुल रॉय का विधायक पद खारिज करने की मांग लेकर हाईकोर्ट में शुभेंदु

कोलकाता। वयोवृद्ध नेता मुकुल रॉय का विधायक पद खारिज करने के लिए वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। पता चला है कि अध्यक्ष विमान बनर्जी ने मुकुल रॉय को दस्तावेजी तौर पर भाजपा विधायक बताते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने से इनकार कर दिया है।

इसके पहले शुभेंदु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट ने याचिका लगाने को कहा था। अब एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कृष्णानगर उत्तर सीट से 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद 11 जून को मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल की सदस्यता ले ली थी।

इसके बाद दल बदल कानून के तहत उनका विधायक पद खारिज करने का आवेदन शुभेंदु ने विधानसभा अध्यक्ष के पास किया था लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कागज कलम पर मुकुल अभी भी भाजपा के विधायक हैं। इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इस फैसले के खिलाफ मुकुल ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

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