- हावड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर संशय बरकरार
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नगरपालिका चुनाव को कराये जाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर मामला के बीच गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता नगर निगम में 19 दिसंबर को चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता गुरुवार से लागू हो गई है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम वोट के लिए आवेदन किया था। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में नगरनिगम वोट को लेकर केस दर्ज कराया गया था। भाजपा ने मामला दर्ज किया था कि राज्य में सभी नगरपालिका चुनाव एक ही दिन क्यों नहीं होंगे। मामले की सुनवाई बुधवार को टाल दी गई। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थीं कि गुरुवार को चुनाव की घोषणा की जा सकती है।
वहीं, चुनाव पूर्व के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख एक दिसंबर है। दो दिसंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी जांच आयोग इस बात की जांच करेगा कि नामांकन में कहीं कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद 19 दिसंबर को कोलकाता में मदान होगा। नतीजे 21 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। हालांकि हावड़ा नगर निगम में चुनाव को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कारण हावड़ा नगर निगम से बाली नगर निगम को अलग करने के लिए लाई गई बिल पर राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है।
बंगाल के राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार 19 दिसंबर को कोलकाता के 144 वार्ड में मतदान होंगे तथा चुनाव की प्रक्रिया 22 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनाव से संबंधित भाजपा की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही थी, लेकिन इसके पहले ही गुरुवार की सुबह राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता में 19 दिसंबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एक दिसंबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 2 दिसंबर को नामांकन पत्र की जांच होगी, 4 दिसंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि और 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। 22 दिसंबर के पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सौरव दास ने कहा, ‘‘केएमसी चुनाव के लिए 19 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हमने अधिसूचना जारी कर दी है।”
दूसरी ओर, हावड़ा नगर निगम से बाली नगर पालिका को अलग कर चुनाव कराए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अभी तक सहमति नहीं दी है। अत: हावड़ा में चुनाव को लेकर संशय बना हुआ है। सचिवालय की ओर से इस प्रस्ताव को सहमति के लिए जगदीप धनखड़ के पास भेजा गया था। इसके साथ ही आयोग की ओर से यह भी बताया गया था कि हावड़ा नगर निगम के केवल 50 वार्डों में चुनाव होंगे, लेकिन बुधवार को राजभवन की ओर से और भी जानकारी मांगी गयी है।
राज्यपाल ने इस प्रस्ताव में 18 बिंदुओं पर असहमति जताई है और इस संबंध में और अधिक जानकारी मांगी है। दरअसल हावड़ा नगर निगम के साथ ही बाली नगर पालिका जुड़ी हुई है। अगर बाली नगर पालिका को अलग करने के प्रस्ताव पर धनखड़ की अनुमति नहीं मिली तो आधे अधूरे वार्डों में चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद यह साफ हो गया है।
गौरतलब है कि बंगाल सरकार पहले कोलकाता व हावड़ा नगर निगम का चुनाव कराना चाहती है, जबकि भाजपा का कहना है कि जिन नगर निकायों के चुनाव होने बाकी हैं, उन सभी जगहों पर एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप बनर्जी की तरफ से हाई कोर्ट में मामला किया गया है। बंगाल में लगभग 141 नगरपालिकाओं के चुनाव लंबित हैं और बीजेपी सहित अन्य विरोधी पार्टियां सभी नगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव कराना चाहती है।