रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका में मसनजोर बांध से झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच जल बंटवारे पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत यहां जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दुबे ने अपनी याचिका में संथाल परगना क्षेत्र में खराब सिंचाई सुविधाओं का कारण उठाया है, जिसे बांध से पानी साझा करने से लाभ मिल सकता है।
सांसद ने जल विद्युत के विभाजन पर भी प्रकाश डाला है जिसे अगर झारखंड के साथ साझा किया जाए तो बिजली पर दबाव कम होगा। याचिका में कहा गया है कि मसानजोर बांध से बिजली और पानी के बंटवारे से संथाल परगना का एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। मामले की दोबारा सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।