निगम नियुक्ति की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के साथ ही राज्य की विभिन्न नगर निगमों में हुई नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्वा सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई नहीं की। खंडपीठ ने कहा कि मामला इस बेंच की न्यायिक मामलों की सूची में नहीं है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई संभव नहीं है। जैसे ही खंडपीठ ने मामले का निस्तारण किया, इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की पीठ को भेज दिया गया।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने उस आदेश को बरकरार रखा। राज्य ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया है। मामला सुनवाई सुची में नहीं होने के कारण शुक्रवार को खंडपीठ ने मामले की सुनवाई नहीं की।

32 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के फैसले पर स्थगन

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद करने के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि यह रोक अगले सितंबर तक या अदालत के अगले आदेश तक लागू रहेगी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पिछले शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा था कि बर्खास्त शिक्षकों को चार महीने की अवधि के लिए अपने स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्हें सहायक शिक्षकों के वेतन ढांचे के अनुसार भुगतान किया जाएगा। खंडपीठ के अंतरिम आदेश के बाद सवाल उठता है कि क्या उन्हें फिर से वही वेतन मिलेगा? हालांकि खंडपीठ ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हर कोई हिस्सा ले सकता है। खंडपीठ के इस फैसले के चलते अगर नौकरी रद्द नहीं होती है तो भी इन 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

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