कोलकाता। उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य शुक्रवार को सामने आ गये। भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वांछित हैं। गुरुवार की देर शाम, सीबीआई और ईडी की शिकायतों के बाद उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह ना तो कोलकाता और नादिया में अपने किसी भी आवास पर उपलब्ध हैं और ना ही उनके मोबाइल पर उपलब्ध है।
हालांकि शुक्रवार सुबह से भट्टाचार्य का मोबाइल फिर से चालू हो गया और मीडियाकर्मी उनसे दोबारा संपर्क करने में सफल रहे। उन्होंने कहा, “मैं लुक आउट नोटिस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं भी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं दक्षिण कोलकाता के जादवपुर में अपने आवास पर हूं। मैं भविष्य में भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा जैसा कि मैंने पहले किया है।” इस बीच राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस ने भट्टाचार्य से दूरी बनानी शुरू कर दी है। गुरुवार को, राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को वापस लेने का निर्णय लिया।
राज्य कैबिनेट के सूत्रों ने कहा कि राज्य विधानसभा की सभी स्थायी समितियों से उन्हें हटाने की संभावनाएं हैं, जहां वह सदस्य हैं। नाम ना छापने की सख्त शर्त पर राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा, “शिक्षक भर्ती घोटाला कुछ ऐसा है, जिसमें हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीरो टॉलरेंस स्टैंड अपनाने का फैसला किया है। पहले, पार्थ चटर्जी के मामले में भी यही जीरो टॉलरेंस स्टैंड अपनाया गया है। इसलिए, भट्टाचार्य के बारे में कोई अपवाद नहीं बनाया जाएगा।” भट्टाचार्य को डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के पद से कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के बाद हटा दिया गया था, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का भी आदेश दिया था।
बाद में, सीबीआई ने मनी ट्रेल की जांच के लिए ईडी को जांच में शामिल किया। उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के रूप में 269 उम्मीदवारों की नियुक्ति को तत्काल रद्द करने का भी आदेश दिया था और कहा था कि इन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के बावजूद नौकरी हासिल की, जबकि उनमें से कुछ ने इसके लिए उपस्थित भी नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक मामले की जांच करने वाली एजेंसी का तबादला नहीं किया जा सकता है।