Tmc MP Mahua Moitra News : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा से निष्कासन के बाद सरकार द्वारा आवंटित घर खाली करने के नोटिस के खिलाफ तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें संपदा निदेशालय से संपर्क करना चाहिए।
मोइत्रा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 7 जनवरी तक घर खाली करने के नोटिस को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें 7 जनवरी के बाद भी अपना सरकारी आवास बरकरार रखने की अनुमति के लिए निकाय से संपर्क करना चाहिए।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह कानून के मुताबिक ही उसे बेदखल करने के लिए कदम उठाए। कोर्ट ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की भी इजाजत दे दी है।
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