लोकसभा अध्यक्ष ने शिशिर अधिकारी, कृष्ण राजू के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू की

नयी दिल्ली/कोलकाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस द्वारा अपने नेताओं-क्रमश: शिशिर अधिकारी तथा के. रघुराम कृष्ण राजू के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत दी गईं याचिकाओं को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। शिशिर अधिकारी पश्चिम बंगाल के कांठी क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले वर्ष मार्च में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।

तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा अध्यक्ष को दी गई याचिका में दल-बदल विरोधी कानून के तहत सदन के सदस्य के रूप में शिशिर अधिकारी को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था। वहीं, राजू आंध्र प्रदेश की नरसापुरम सीट से लोकसभा के सदस्य हैं और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी। उनके बारे में समझा जाता था कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके चलते वाईएसआर कांग्रेस ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को याचिका दी थी।

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा छह तथा लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम 1985 के नियम छह के तहत शिशिर अधिकारी के खिलाफ दी गई याचिका को प्रारंभिक जांच के लिए 11 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया। इसी प्रकार से राजू के खिलाफ वाईएसआरसीपी के मुख्य सचेतक मर्गानी भगत द्वारा दी गई याचिका को 27 जनवरी को प्रारंभिक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया।

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