कोलकाता : भांगड़ में बोर्ड गठन से पहले फिर धारा 144 लागू

कोलकाता। पंचायत बोर्ड के गठन के दौरान अशांति की आशंका के चलते भांगड़ के काशीपुर थाना क्षेत्र में फिर से धारा-144 जारी कर दी गई है। यह जानकारी बारुईपुर के उपमंडलीय आयुक्त सुमन पोद्दार ने दी। काशीपुर थाना क्षेत्र में आठ अगस्त यानी आज से 13 अगस्त यानी रविवार तक धारा-144 लागू रहेगी। प्रशासन सूत्रों के मुताबिक, भांगड़-2 ब्लॉक की सभी पंचायतों में बोर्ड गठन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। फिर 12 अगस्त को पंचायत समिति के बोर्ड का भी गठन हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो।

राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से लेकर नतीजे आने के दिन तक बार-बार गहमागहमी बनी हुई है। तृणमूल और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के बीच हुई झड़प में कुल छह लोग मारे गए। यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए पंचायत बोर्ड के गठन से पहले यह कदम उठाया गया है।

पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद प्रशासन ने धारा 144 जारी कर दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भांगड़ को कोलकाता पुलिस के अधीन लाने का प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने भांगड़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों का दौरा किया था।

इसके बाद 31 जुलाई को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि भांगड़ से धारा-144 हटा ली गयी है। तदनुसार अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद मंगलवार को प्रशासन ने फिर से धारा-144 की अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि यह काशीपुर थाना क्षेत्र में ही लागू रहेगी।

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