कुणाल घोष के मानहानि मामले में माकपा के तीन बड़े नेताओं को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष को “टेस्ट ट्यूब बेबी” कहने के मामले में कोर्ट ने वाममोर्चा के तीन बड़े नेताओं को हाजिर होने का आदेश दिया है। इस संबंध में घोष की ओर से बैंकशाल कोर्ट में दाखिल कराए गए मानहानि मामले में शनिवार को 19 नंबर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आगामी 13 जून को सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम, वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस और सीपीएम नेता शतरूप घोष को कोर्ट में पेश होने को कहा है।

इस संबंध में कुणाल ने कहा, “मेरे वकील ने उस टिप्पणी को लेकर माफी मांगने के लिए तीन दिनों का समय दिया था लेकिन माकपा के नेताओं ने जवाब ही नहीं दिया। अगर हिम्मत है तो कोर्ट के नोटिस को नजरअंदाज करने का दुस्साहस दिखाएं।” कुणाल ने हाल ही में कार खरीदने को लेकर ट्वीट कर सीपीएम नेता शतरूप पर हमला बोला था। इसके बाद शतरूप ने कथित तौर पर अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित माकपा मुख्यालय मुजफ्फर अहमद भवन में बैठकर कुणाल को ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ कहकर हमला किया था।

कुणाल के वकील अयान चक्रवर्ती ने अदालत से कहा कि कुणाल को ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ वाले बयान से उसके परिवार का भी अपमान हुआ है। आरोप है कि उस समय विमान और सलीम भी थे। इसलिए तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उस मामले में बैंकशाल कोर्ट के 19वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शनिवार को सीपीएम के तीन नेताओं के खिलाफ समन जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *