अवैध नौकरी वाले होंगे बर्खास्त, 28 तक दें सूची

कलकता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक सप्ताह के भीतर नौवीं और दसवीं कक्षा में अवैध रूप से नियोजित लोगों की सूची मांगी है। उन्होंने कहा, यह कदम उन सभी योग्य नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए है जो भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जज ने कहा, ”मामला पिछले अप्रैल से चल रहा है, सही मायने में योग्य उम्मीदवारों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है. उन्हें जल्द ही नौकरी मिलनी है।”

बुधवार को एसएससी भर्ती मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच में हुई. वहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से अवैध भर्ती का हिसाब मांगा। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने दोनों संगठनों से नौवीं और दसवीं कक्षा के शिक्षकों की भर्ती में अवैध नियुक्तियों की सूची मांगी और अवैध रूप से नौकरी पाने वालों को बर्खास्त कर दिया जाएगा।

न्यायाधीश ने एसएससी और सीबीआई को इस संबंध में 28 सितंबर तक एक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई एसएससी ग्रुप सी भर्ती की जांच कर रही है। तो न्यायाधीश ने उनसे इस मामले में अवैध भर्ती के संबंध में जानकारी मांगी। सीबीआई को यह बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी अवैध नियुक्तियों की जांच की है।

वहीं दूसरी ओर एसएससी के पास इस संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने नौवीं और दसवीं कक्षा की अवैध भर्तियों की सूची मांगते हुए स्पष्ट किया कि वह यह सूची इसलिए मांग रहे हैं ताकि जो योग्य नहीं हैं उन्हें हटाया जा सके और वास्तव में योग्य लोगों को नौकरी दी जा सके। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर बुधवार को होगी।

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