कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश इंद्र प्रसन्न मुखर्जी ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि चिटफंड से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई एक जगह होगी। सारदा, रोज वैली, एमपीएस समेत अन्य मामलों में 28 प्राथमिकी दर्ज हैं और सभी सुनवाई अलग-अलग निचली अदालतों में हो रही है। एमपीएस के मुखिया प्रवीण कुमार सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
उसमें मांग की थी कि सभी मामलों को एक जगह क्लब किया जाए ताकि सुनवाई में और जांच में मदद हो सके। इसी पर कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत (बैंकशाल कोर्ट) में होगी। उन्होंने कहा कि यहीं पर तमाम मामलों के साक्ष्य दिए जाएंगे। चूकी सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक ही जगह से सुनवाई में केंद्रीय एजेंसियों को भी सुविधा होगी।
उल्लेखनीय है कि सारदा चिटफंड के मालिक सुदीप्त सेन रोजवैली के मालिक गौतम कुंडू को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल जाने के बावजूद अलग-अलग मामले लंबित होने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। इसलिए अब तमाम मामलों को एक जगह क्लब करने पर एक कोर्ट का फैसला मामले में अधिक प्रभावी होगा।