हाईकोर्ट ने दिया आवास योजना में धांधली की जांच का आदेश

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना योजना में भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को दिया है। उच्च न्यायालय ने दक्षिण 24 परगना जिले में परियोजना के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले एक जनहित मामले में दक्षिण 24 परगना के जिला कलेक्टर को जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

विपक्ष बार-बार आरोप लगाता रहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता बरती गयी है। शिकायत के चलते केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य में एक टीम भेजी थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी माना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में राज्य में अनियमितता हुई है।
पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

मंगलवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वास्तविक लाभुकों को आवास योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है लेकिन जो लोग इस प्रोजेक्ट के दायरे में नहीं आते, उनके नाम पर पैसा आवंटित कर दिया गया है। इसके अलावा कई मामलों में धन आवंटित किया गया है, लेकिन पैसा नहीं पहुंचा है। एक व्यक्ति के कई खातों में पैसा जा रहा है।

दूसरे इलाके के लोगों के नाम पर आवास आवंटित कर दिये गये हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिले में आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में कई विसंगतियां हैं। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दक्षिण 24 परगना के जिला कलेक्टर को शिकायत की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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