कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ग्रुप सी में नौकरी गंवाने वाले उम्मीदवारों ने मंगलवार को कोर्ट से अपील की है कि या तो उनकी नौकरी बहाल की जाए या जेल भेज दिया जाए।
न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई के दौरान नौकरी गंवाने वाले 842 उम्मीदवारों की ओर से कोर्ट में तर्क रख रहे अधिवक्ता ने कहा कि नौकरी जाने के बाद खाने के लाले पड़ गए हैं।
जेल जाने पर कम से कम भरपेट भोजन मिलेगा। हालांकि न्यायाधीश ने इनकी बातों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 12:30 बजे मुकर्रर की गई है।