कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को झारग्राम जिले के नेताई जाने से रोके जाने के मामले में एक बार फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब किया है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि उन्हें इस मामले में 31 जनवरी को राजभवन आकर अपना पक्ष रखना है। बीते दिनों शुभेंदु अधिकारी को धनखड़ जिले नेताई जाने से रोका गया था। वो 11 साल पुराने गोलीबारी में मारे गए लोगों को सम्मान देने की मांग को लेकर वहां जाने वाले थे।
इस मामले में अधिकारी ने राज्यपाल से शिकायत की थी। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब कर किया था, लेकिन वे बैठक में नहीं पहुंचे थे। राज्यपाल के ट्वीट का हवाला देते हुए राजभवन की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अधिकारी को रोके जाने के मामले में मुख्य सचिव ने 25 जनवरी को गोलमोल जवाब दिया था और राज्यपाल के कॉल का जवाब देने में असमर्थता जताई थी।
धनखड़ की ओर से उन्हें चेतावनी दी गई कि ये राज्यपाल कार्यालय क आदेश की अवेहलना है तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का जानबूझकर उल्लंघन है, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में परिणाम गंभीर होंगे। धनखड़ ने कहा कि मुख्य सचिव को इस मामले में भी अपनी चूक के बारे में पूरी जानकारी देनी है। इस मामले में मुख्य सचिव को 31 जनवरी को राजभवन तलब किया गया है।