कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदान वाले दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से जारी एक निर्देशिका में उक्त आशय की जानकारी दी गई है। बंगाल में सात चरणों में मतदान होना है।
राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशिका में कहा गया है कि मतदान वाले सातों दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इन दिनों राज्य सरकार के कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा। साथ ही गैर सरकारी कर्मचारियों को उन दिनों छुट्टी देने की अनुशंसा की गई है।
हालांकि, श्रम विभाग की ओर से अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा।
अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपने क्षेत्र में मतदान के दिन छुट्टी मिलेगी। मतदान केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे स्कूलों को मतदान से पहले से ही छुट्टी दे दी जाएगी।
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