कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को राज्य विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 11 भाजपा विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की हैं। दरअसल यह मामला हाल ही में घटित विधानसभा सत्र के पहले दिन का हैं, जब टीएमसी नेता मनरेगा भुगतान की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और बाद में सत्ता पक्ष के विधायकों ने राष्ट्रगान भी गाया लेकिन तब बीजेपी के विधायक उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसे राष्ट्रगान का अपमान मानकर 11 बीजेपी विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
बीजेपी विधायक का फूटा गुस्सा
इस पूरे प्रकरण के बाद अब बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का गुस्सा फूटा हैं और उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के कुछ नेता कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रगान का अपमान किया है। अब हमें राष्ट्रवाद आपसे (TMC) सीखना पड़ेगा? इसके बाद पॉल ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी मंत्री गलत राष्ट्रगान गाती हैं… यहां आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपकी जो इच्छा है आप कीजिए, हमारा आंदोलन भी चलता रहेगा।
क्या है मामला?
यह पूरा मामला बुधवार दोपहर को शुरू हुआ, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काली पोशाक पहने टीएमसी विधायक बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार को बकाया भुगतान न करने के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध सत्र के अंत में विपक्ष के नेता (शुभेंदु अधिकारी) के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक समूह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद विधानसभा परिसर में पहुंचा और विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए चोर, चोर के नारे लगाए।
इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय से शिकायत करते हुए कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे, तो भाजपा विधायक नारे लगा रहे थे और इसलिए यह उसका अपमान है। उन्होंने अध्यक्ष से इस मामले में आवश्यक कानूनी कदम उठाने का भी अनुरोध किया।
स्पीकर ने तुरंत कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (सेंट्रल डिवीजन) को बुलाया और तीन तृणमूल कांग्रेस विधायकों ने इस संबंध में एक शिकायत पत्र उन्हें सौंपा। इस शिकायत के आधार पर 12 भाजपा विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा शामिल हैं।
शुभेंदु का नाम एफआईआर से हटाया गया
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बताया कि हमने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 (राष्ट्रगान गाने की रोकथाम) और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत एक शिकायत के आधार पर 12 विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जांच जारी है। पहले तो टीएमसी विधायकों द्वारा दिए गए शिकायत पत्र में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था लेकिन आईपीएस अधिकारी ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शुभेंदु का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे यह कारण बताया गया कि दिसंबर 2022 में, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की सिंगल बेंच ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भविष्य में एफआईआर की छूट दी गई थी।