इंजीनियरिंग -डिप्लोमाधारी बनेंगे आरटीओ-एआरटीओ

कुमार संकल्प, कोलकाता। आरटीओ, एआरटीओ में भी अब तकनीकी दक्षता जांची जाएगी। साल 2024 के शुरूआत में ही नई व्यवस्था को लागू करने की योजना है। परिवहन विभाग के सूत्रों की मानें तो आने वाले समय में परिवहन विभाग में मोटर वाहन इंस्पेक्टर (एमवीआई) से लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के पदों पर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग का डिप्लोमा-डिग्री अनिवार्य होने जा रही है।

इसके बगैर राज्य सरकारें परिवहन विभाग में सीधी भर्ती नहीं कर सकेंगी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान होने के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण व नवीकरण, वाहन फिटनेस, स्पीड गवर्नर, परमिट आदि कार्य के लिए तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 21 जुलाई को सभी राज्यों के प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है।

इसमें उच्चतम न्यायालय की ओर से सड़क सुरक्षा पर गठित समिति की सिफारिश का हवाला दिया गया है। समिति ने अपनी सिफारिश में उल्लेख किया है कि परिवहन विभाग के माध्यमिक प्रबंधन जैसे सहायक क्षेत्रीय अधिकारी (एआरटीओ), क्षेत्रीय अधिकारी (आरटीओ) के पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों के पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।

4 अगस्त तक राज्यों को देना है सुझाव-
राज्य के एक परिवहन अधिकारी ने बताया कि एआरटीओ, आरटीओ पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑटोमोबिल इंजीनियर अथवा मेकैनिकल इंजीनियर की डिग्री अनिवार्य होगी। इसी प्रकार सहायक मोटर वाहन इंस्पेक्टर, मोटर वाहन इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑटोमोबिल, मेकैनिकल डिप्लोमा अनिवार्य होगा। यह डिप्लोमा डिग्री केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संस्थानों अथवा सरकारों से संबद्ध संस्थानों से होनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकारों को आगामी 4 अगस्त तक अपने सुझाव केंद्र सरकार के पास भेजने होंगे। इसके बाद इस बाबत अधिसूचना जारी की जाएगी।
(रिपोर्ट-कुमार संकल्प)

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