नारद मामले में नाटकीय मोड़! हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई, नेताओं को नहीं मिली जमानत

कोलकाता। Narad Scam : सीबीआई की विशेष अदालत ने नारद मामले में आरोपीयों को अंतरिम जमानत दे दी थी, परंतु इस मामले में नाटकीय मोड़ तब आ गया जब हाईकोर्ट ने सोमवार को रात में जमानत पर रोक लगा दी, अतः नेेताओ को जमानत नहीं मिली। उन्हें रात भर जेल में ही रहना पड़ा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को है। इसके चलते किसी भी बंदियों की रिहाई नहीं हो पाई, सभी को प्रेसीडेंसी जेल में ही रात बितानी पड़ी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी थी।

सीबीआई ने सोमवार को सुबह नारदा रिश्वत मामले में फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बंदियों की न्यायिक हिरासत के लिए सीबीआई अदालत में आवेदन किया था। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय संस्था की याचिका खारिज करते हुए शाम को सभी बंदियों को अंतरिम जमानत दे दी थी।

फिरहाद के वकील अनिंद्य राउत ने अवमानना का आरोप लगाते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने के बाद भी सीबीआई ने उन्हें रिहा नहीं किया।

सीबीआई ने हाइकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बंद्योपाध्याय की पीठ में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिया। अतः रात को ही वर्चुअल सुनवाई शुरू की गई। निज़ाम पैलेस परिसर में तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा किये गए व्यापक विरोध प्रदर्शन को उच्चन्यायालय के समक्ष उजागर करते हुए सीबीआई ने सवाल किया कि इस मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यहां उचित जांच करना संभव नहीं है।

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