प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते पैरा-शिक्षक: कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पैरा-शिक्षकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें पैरा-शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

उच्च माध्यमिक पैरा-शिक्षकों के एक वर्ग ने 2022 के लिए प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति के लिए पिछले साल न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ से संपर्क किया था। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ ने इन पारा शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी।

हालाँकि, उनके फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में फिर से चुनौती दी गई। अंततः मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के पहले के आदेश को पलट दिया और फैसला सुनाया कि पैरा-शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =