दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ पॉक्सो केस रद्द करने की सिफारिश की

नयी दिल्ली। बृज भूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट का मामला रद्द करने की सिफारिश की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के मामले में कोई सबूत नहीं मिला है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए चार जुलाई की अगली तारीख तय की गई है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट में बृज भूषण शरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला), 354-ए (यौन टिप्पणी) 354 डी (महिला का पीछा करना) लगाई गई है।बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक़, 1000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गहन जांच के बाद नाबालिग के आरोपों पर ‘ कोई पुष्ट सबूत’ नहीं मिले हैं। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख़ 22 जून तय की गई है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे देश के शीर्ष पहलवानों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया था। 12 साल तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और छह बार से सासंद चुने जा रहे बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ एक महीने पहले पुलिस ने ‘पहलवानों के शोषण’ के मामले में एफ़आईआर दर्ज की।

उन पर पुलिस शिकायत में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के साथ-साथ एक नाबालिग पहलवान के ख़िलाफ़ यौन हिंसा का आरोप भी शामिल है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मुलाकात में सरकार ने पहलवानों से 15 जून तक बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ़ जांच पूरी करने का समय मांगा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =