अदालत ने फिर माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका की खारिज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य ( Manik Bhattacharya ) को 14 दिन की ईडी हिरासत के बाद आज बैंकशाल कोर्ट (Bankshall Court) के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां माणिक भट्टाचार्य के वकीलों की ओर से जमानत की याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए माणिक को 28 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि ईडी की ओर से माणिक की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया। ईडी की मानें तो माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ कई अहम तथ्य मिले है ऐसे में ईडी आगे भी माणिक से पूछताछ करना चाहती है। ईडी का मानना है कि माणिक भट्टाचार्य की एक बार फिर ईडी हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। ईडी (ED) से मिली जानकारी के अनुसार 14 दिन की ईडी हिरासत में माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ के दौरान कई सारे तथ्य समाने आये है।

ईडी की मानें तो 2016 के मृत मृत्युंजय चक्रवर्ती और माणिक की पत्नी का संयुक्त अकाउंट होने का तथ्य सामने आया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3 कराेड़ से अधिक रुपये उनके अकाउंट में होने का तथ्य सामने आया है। ऐसे में ईडी इस ज्वाइंट अकाउंट को लेकर भी तलाश शुरु कर दी है।

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