कोलकाता: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने लागू पाबंदियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। राज्य सरकार अभी भी संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी सेवाएं शुरू करने का जोखिम नहीं उठा रही है। 31 जुलाई तक लागू पाबंदियों को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज गुरुवार सुबह राज्य सचिवालय नबन्ना से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नए चरण में नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य ने इस बार भी लोकल ट्रेनें शुरू करने की घोषणा नहीं की है।
नई अधिसूचना के अनुसार अब से यदि कोई सरकारी समारोह होना है तो 50 प्रतिशत की उपस्थिति में एक सीमित स्थान पर ही किया जा सकता है। इसके अलावा हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ‘वर्क फ्रॉम होम’ करने की बात कही गई है। हालांकि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात के कर्फ्यू के मामले में प्रशासन और सख्त कदम उठाने जा रहा है। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और जिला अधिकारियों को रात्रि कर्फ्यू के मुद्दे पर अधिक जोर देने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब हो कि हाल ही में मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने जिलों को कोरोना नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए थे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, और कई मामलों में आम जनता और कुछ होटलों और रेस्तरां पर प्रतिबंध की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। इसलिए आबकारी विभाग को नाके की जांच के अलावा जरूरत पड़ने पर इसे कम करने का भी निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र ने कल गाइडलाइन की वैधता भी बढ़ा दी थी। गृह मंत्रालय ने देशभर में कोरोना को लेकर गाइडलाइन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए गए। वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना नियमों में कोई रियायत न देने को कहा है।