बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई जांच के आदेश

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब एसएससी द्वारा कक्षा नौ और दस के लिए शिक्षकों की भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में भी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछले सोमवार को न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने नौवीं व दसवीं कक्षा के शिक्षकों की भर्ती में धांधली की सीबीआइ जांच का निर्देश दिया था। इस सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा था कि जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, उनके नाम सूची में नहीं हैं, फिर ये नियुक्तियां कैसी हुई? इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं? पता लगाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है।

इसके एक दिन बाद ही इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने दो जजों की खंडपीठ में अपील कर दी है। इसके बाद एक और मामले पर गुरुवार को न्यायाधीश गांगुली ने सुनवाई की और इसमें भी सीबीआइ जांच के आदेश देते हुए कहा कि यह पता लगाया जाए कि इस नियुक्ति में भ्रष्टाचार की छतरी कितनी दूर तक फैली है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मामले की जांच संयुक्त निदेशक के रैंक के अधिकारी की निगरानी में की जाए और एक माह के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए।

 

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